27 Feb 2020
आगामी गर्मियों के मौसम में प्रदेश में जनता के लिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आकस्मिक कार्यों के लिए 50-50 लाख रुपये की राशि खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत जिला कलक्टर्स की अनुशंषा पर सम्बंधित क्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अपने अधीन आने वाले सभी जिलों में 50 लाख रुपये तक की सीमा में पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने के लिए स्वीकृतियां जारी कर सकते हैं। इस सम्बंध में स्वीकृति दिए जाने के बाद विभाग ने गर्मियों और इंदिरा गांधी कैनाल परियोजना क्षेत्र में नहरबंदी के सम्बंध में सभी जिला कलक्टर्स को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें कलक्टर्स को अपने-अपने जिलों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 50 लाख रुपये की सीमा में आकस्मिक पेयजल व्यवस्थाओं के कार्य चिन्हित करते उनकी सूची का अनुमोदन करने को कहा गया है। जिला कलक्टर्स द्वारा इन कार्यों को अनुमोदन किए जाने के बाद सम्बंधित अतिरिक्त मुख्य अभियंता इस सम्बंध में कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने के बारे में विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध मॉड्यूल के माध्यम से कार्यवाही करेंगे। प्रत्येक जिले के लिए स्वीकृत धनराशि का उपयोग विभागीय नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुए अधिकतम उपभोक्ताओं को लाभांवित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अधिकारियों को स्वीकृत किए जाने वाले कार्यों को एक निश्चित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गर्मी के मौसम में प्रभावित उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जा सके। सभी जिलों में 50 लाख रुपये की सीमा में ही खर्च की अनुमति होगी, अगर किसी स्थान इस सीमा के बाहर व्यय की आकस्मिक जरूरत होगी तो सक्षम स्तर से इस बारे में विचार करते हुए निर्णय लिया जाएगा। सभी जिला कलक्टर्स को इस सम्बंध में उनके स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक में स्वीकृत किए जाने वाले कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए है। खास तौर पर आगामी मार्च माह के अंतिम सप्ताह में 9 जिलों श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चुरू, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर एवं झुंझुनू के क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर में मार्च माह के अंतिम सपताह से प्रस्तावित नहरबंदी के मद्देनजर सम्बंधित अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं को पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट भी मुख्य अभियंता शहरी एवं ग्रामीण के माध्यम से भिजवाने के निर्देश दिए हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 9 जिलों में नहरबंदी के दौरान कम गहराई के नलकूप, ग्रामीण एवं शहरी पेयजल परियोजना क्षेत्रों में जल परिवहन, निजी जल स्रोतों को किराए/लीज पर लेने, नहर के पानी को संग्रहित करने के लिए कॉफर डेम या नई जल संरचनाएं तैयार करने, पाईप या जम्बो पम्पसैट्स के माध्यम से पानी को लिफ्ट करने के अलावा सम्बंधित जिला कलक्टर या जल संसाधन विभाग के साथ समन्वय करते हुए पेयजल सप्लाई व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए इस धनराशि का युक्तियुक्त उपयोग किया जाएगा।