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    26 Apr 2020

    लगातार किए जा रहे प्रयासों के बाद अब प्रवासी एवं श्रमिक राज्यों की आपसी सहमति से चरणबद्ध तरीके से राजस्थान से बाहर या राजस्थान में अपने घर जा सकेंगे। ये श्रमिक आवश्यक होने पर संबंधित राज्य सरकार से अनुमति मिलने और उचित व्यवस्थाओं के उपरान्त अपने गृह स्थान पर पहुंच सकेंगे। प्रवासियों एवं श्रमिकों को हैल्पलाइन नंबर 18001806127, emitra.rajasthan.gov.in पोर्टल, ई-मित्र मोबाइल एप अथवा ई-मित्र कियोस्क पर पंजीकरण करवाना होगा। श्रमिकों के पंजीकरण के बाद राज्य सरकार संबंधित राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करेगी। पंजीकृत प्रवासी एवं श्रमिकों की संख्या के अनुसार उन्हें को तय तिथि एवं समय पर अपने घर जाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। जो व्यक्ति अपने वाहन से आना चाहेगा उसे पंजीकरण में इसका उल्लेख करना होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से फिलहाल सड़कों पर नहीं निकले और न ही रवाना हों।