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24 May 2020
प्रवासी व्यक्ति एवं अन्य विशेष श्रेणी के लोग जो खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में शामिल नहीं है उन्हें आगामी 2 माह तक 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं निःशुल्क दिया जाएगा। इसके लिए सर्वे करवाकर डेटाबेस तैयार किया जाए ताकि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उन्हें गेहूं वितरित किया जा सके। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ऐसे प्रवासियों जिनका नाम एनएफएसए सूची में नहीं है उन तक 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं पहुंचाकर उन्हें राहत प्रदान करे और इस कार्य में तेजी लाई जाए।