25 Feb 2019
मुख्यमंत्री कार्यालय में कर राजस्व से जुडे़ विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए हमारी सरकार ने महिलाओं को उनके पति द्वारा उपहार में दी जाने वाली अचल संपत्ति के दस्तावेजों के निष्पादन को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त करने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पिता, माता, पुत्र, भाई, बहिन, पुत्रवधु, पति, पौत्र, पौत्री, नाती या नातिन के पक्ष में निष्पादित अचल संपत्ति की गिफ्ट डीड पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य की ढ़ाई प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देय है। वहीं पत्नी या पुत्री के पक्ष में की जाने वाली अचल संपत्ति की गिफ्ट डीड पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत अथवा अधिकतम एक लाख रुपये, इसमें से जो भी कम हो स्टांप ड्यूटी लिये जाने का प्रावधान है। इस पर हमने पति द्वारा पत्नी के पक्ष में अचल सम्पत्ति गिफ्ट डीड करने को मुद्रांक शुल्क से मुक्त करने का निर्णय किया है।