03 Sep 2020
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 के तहत शहरी क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों पर आरक्षित दर की ढाई प्रतिशत लीज राशि निर्धारित करने तथा कृषि जिन्सों के लिए वेयर हाउसिंग, गोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज की स्थापना पर कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग हेतु देय प्रीमियम शुल्क में शत-प्रतिशत छूट सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के नियम 37 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शिथिलन की शक्तियों का उपयोग करते हुए राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात हेतु प्रस्तावित योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक इकाइयों पर लीज रेन्ट आवासीय कीमत का ढाई प्रतिशत निर्धारित किया गया है। कृषि जिन्सों के लिए बनाए जाने वाले गोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज के लिए लीज रेन्ट में शत-प्रतिशत छूट दी गई है। इसके अलावा एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम 7.1 के तहत भवन मानचित्र शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में वित्त विभाग ने प्रस्ताव भेजा था।