Back To Profile
02 Feb 2019
प्रदेश के विशेष योग्यजनों को राहत देते हुए 'दिव्यांग्जन अधिकार नियम-2018' लागू किया है, जिसके तहत उनके लिए राज्य में सरकारी नौकरियों में पहले के 3% के बजाय 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है| प्रदेश के हर नागरिक को सशक्त एवं मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है