01 Oct 2019
खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को राशन का वितरण करने के लिए आज एक अक्टूबर से इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी प्रारम्भ कर दी गई है।सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी दिनों में नेशनल पोर्टेबिलिटी भी लागू की जायेंगी जिसके तहत देश का कोई भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभार्थी देश के किसी भी राज्य की राशन की दुकान से गेहूं प्राप्त कर सकता है। नेशनल पोर्टेबिलिटी लागू करने से पहले इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के तहत देश के दो राज्यों को जोडा गया है। जिसके तहत राजस्थान राज्य को इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी में हरियाणा राज्य के साथ जोडा गया है।राजस्थान में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू होने से हरियाणा एवं राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी एक दूसरे राज्य की किसी भी राशन की दुकान से गेहूं प्राप्त कर सकते है। राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी जो मजदूरी, धन्धे एवं अन्य कारण से हरियाणा राज्य में जाते है, वे हरियाणा राज्य की राशन की किसी भी दुकान से अपना गेहूं प्राप्त कर सकते है। इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू होने से लाभार्थियों को एक-दूसरे राज्य से राशन प्राप्त करने के लिए अलग से राशन कार्ड बनवाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। नेशनल पोर्टेबिलिटी लागू होने के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में स्थित राशन की दुकान से गेहूं प्राप्त कर सकेंगे #रमेश_चंद_मीना #कैबीनेट_मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग राजस्थान सरकार